Aligarh
आज 23/11/2020 को जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने निषेधाज्ञा पारित की जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगी: आज निकले 27 कोविड-19 मरीज।
अलीगढ़: वर्तमान समय मे कोविड 19 के दृष्टिगत इसके प्रभावी नियंत्रण के सम्बंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्रह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद अलीगढ़ में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) रोकने के लिए अलीगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में आज दिनांक 23/11/2020 को जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ श्री चंद्र भूषण सिंह ने निषेधाज्ञा पारित की जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के आदेश के बाद अलीगढ़ प्रशासन ने जारी की तत्काल सूचना:
अलीगढ़ जिला अधिकारी श्री चंद्र भूषण सिंह ने निषेधाज्ञा पारित किए।
1(7)-- कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक शैक्षिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में निर्गत की गई थी 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन से बाहर निबंध प्रतिबंधों के अधीन 15 अक्टूबर 2020 से होगी जिससे शासनादेश संख्या 2162/20 सी-एक्स-3 दिनांक 31-10-2020 द्वारा दिनांक 30-11-2020 तक अनुमान्य किया गया।
(ए)- किसी भी बंद स्थान यथा/हॉल/ कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
(बी)- किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनीटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
2. वर्तमान में कोरोना संक्रमण की प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत उपरोक्त 171 के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के बाहर समय सामाजिक शैक्षिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को-
(ए)- किसी भी बंद स्थानीय था हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्क्रीनिंग हुआ सेनीटाइजर हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य है।
(बी)- उपरोक्त के साथ खुले स्थान मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40% से कम क्षमता तक की मूर्तियों को अधिकतम अनुमन्य है एवं फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्क्रीनिंग व सेनीटाइजर एवं हैंड वॉश की शर्तें यथावत रहेंगी।
3. उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या 2135/2020/सीएक्स-3 दिनांक 1-10-2020 तथा शासनादेश संख्या 2162/2020 सीएक्स-3 दिनांक 31-10- 2020 संशोधित समझा जाए। शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।
यह निषेधाज्ञा निर्देश जनपद अलीगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में आज दिनांक 23-11-2020 से लागू रहेगा तथा इसने देश आज्ञा निर्देश में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक का भा०द०स की धारा 188 (जो महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के उल्लंघन के परिणाम स्वरुप) एवं भा०द०स की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा वर्तमान में लागू निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट इंसीडेण्ट कमांडर पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा संबंधित थानाध्यक्ष का होगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक तहसीलदारों खंड विकास अधिकारियों स्थानीय निकायों स्वास्थ्य विभाग एवं जिला सूचना अधिकारी अलीगढ़ द्वारा किया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति समस्त जिला स्तरीय एवं संबंधित अधिकारियों नगर मजिस्ट्रेट संबंधित मंडी समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जाएगी।
आज निकले 27 कोविड-19 मरीज
डीएम श्री चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि आज सरकारी व प्राइवेट लैब से 27 लोगो की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है।डीएम श्री सिंह ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि लोग कोविड 19 के नियमो का पालन करें,मास्क प्रयोग,सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहें व अपने घर पर रहें,सुरक्षित रहें। यदि आप या आपका कोई जानकार कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया है तो तत्काल उसकी सूचना जिला प्रशासन या कंट्रोल रूम को दें ताकि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
11/23/2020 05:46 PM