Lucknow
जनवरी में निकाय चुनाव कराने के फैसले पर रोक OBC कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी-SC: तबतक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे-SC यूपी में 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे।
अप्डेट--उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के एक भाग पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।उत्तर प्रदेश में अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक भाग पर रोक लगाई,इलाहाबाद HC के फैसले के एक भाग पर रोक लगी
जनवरी में चुनाव कराने के HC के फैसले पर रोक लगी
सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा
यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया
SC ने नोटिस पर 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा.
निकाय चुनाव जल्द कराने के फैसले पर रोक लगी
जनवरी में नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव
SC ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया
01/04/2023 12:18 PM