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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों में पूर्ण कामकाज की अनुमति दी- जानिए संशोधित दिशानिर्देश:
परयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज पर पहले के दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए नए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
हाई कोर्ट ने अब 100% न्यायिक अधिकारियों की शक्ति के साथ जिला न्यायालयों के पूर्ण कामकाज की अनुमति दी है।
इसके अलावा कोर्ट परिसर में कोर्ट स्टाफ की न्यूनतम प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायाधीशों के पहले के आदेश को भी वापस ले लिया गया है, इसलिए जिला न्यायालयों द्वारा 100% स्टाफ कोर्ट स्टाफ का उपयोग किया जाएगा।
06 फरवरी की देर शाम हाई कोर्ट के निबंधक द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया हैः-
पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के आंशिक संशोधन में, मुझे माननीय न्यायालय के निम्नलिखित निर्देशों को संप्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है-
जारी दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 1 पत्र संख्या 2427/LXXXVII-CPC/e-Courts/इलाहाबाद दिनांक 16 जनवरी 2022 द्वारा वापस लिया जाता है।
2पत्र संख्या 2423/LXXXVII-CPC/e-Courts/इलाहाबाद दिनांक 09 जनवरी 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 7 को वापस लिया जाता है।
न्यायालयों के कामकाज के संबंध में शेष दिशा-निर्देश पत्र संख्या 2419/LXXXVII-CPC/e-Courts/इलाहाबाद दिनांक 02.01.2022, पत्र संख्या 2423/LXXXVII-CPC/e- न्यायालयों/इलाहाबाद दिनांक 09.01.2022 द्वारा जारी किए गए हैं। पत्र संख्या 2427/LXXXVII-CPC/ई-कोर्ट/इलाहाबाद दिनांक 16 जनवरी 2022, वही रहेगा।
उपरोक्त संशोधन 08.02.2022 से प्रभावी होंगे।
अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कदम उठाएं।“
02/07/2022 05:27 PM