Mumbai
आर्यन खान की जमानत में देरी पर प्रशांत भूषण, बोले- NDPS कोर्ट के जज की होनी चाहिए ट्रेनिंग:
मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में इन दिनों में जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच आर्यन की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि अदालत में जमानत याचिका खारिज होने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा एनडीपीएस कोर्ट के जजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए।
उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जजों को जमानत के मामले में थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। इसी को लेकर एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि आर्यन खान के मामले में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे जमानत ना दी जा सके। उन्होंने कहा, “आर्यन खान का मामला इतना संगीन नहीं है, ऐसे में जमानत नहीं देने का कोई सवाल नहीं बनता।
वरिष्ठ वकील ने आर्यन खान को जमानत मिलने में हो रही देरी पर कहा कि निजी स्वतंत्रता को संविधान में काफी अहम माना गया है। दुर्भाग्य से इस मामले में कई ऐसे जज देखे गए जिन्हें पर्सनल लिबर्टी और जमानत देने के सिद्धांतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि NDPS जजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए।
बता दें कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक अगर 29 अक्टूबर तक अदालत से आर्यन को जमानत नहीं मिली तो फिर उसे 15 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा। ऐसे में साफ है कि आर्यन खान की दिवाली जेल में ही बीतेगी।
दरअसल शुक्रवार(29 अक्टूबर) तक कोर्ट खुला है। इसके बाद 30 और 31 अक्टूबर को शनिवार और रविवार के चलते कोर्ट बंद रहेगा। वहीं 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कोर्ट में दीवाली की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में 29 अक्टूबर तक अगर जमानत नहीं मिली तो आर्यन को 15 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि बीते 2 अक्टूबर को NCB के अधिकारियों ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज़ पर छापेमारी के बाद आर्यन खान सहित आठ अन्य को हिरासत में लिया था। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक क्रूज से 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम मेफोड्रोन, 21 ग्राम चरस और एक्स्टेसी एवं 1.33 लाख रुपये जब्त किए गए थे।
10/27/2021 03:37 PM