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मुश्किल में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, बिहार के कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दायर: दवा के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगी।
मुजफ्फरपुर: बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई है। मुजफ्फरपुर जिला अदालत में शिकायक की गई है। कोरोना वायरस (COVID-19) की दवा करने वाले स्वामी रामदेव (Swami Ramdeva) की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अदालत (Muzaffarpur District Court) में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई है. पूरा मामला कोरोना की दवा को लेकर किए गए दावे से जुड़ा हुआ है. मालूम हो कि कोरोना की मेडिसिन का दावा करने वाली स्वामी रामदेव की पतंजलि योग पीठ (Patanjali Yoga Peeth) की दिव्य फार्मेसी (Divya Yoga Pharmecy) मुश्किल में गई है. कंपनी को सर्दी-जुकाम की दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया था, लेकिन पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया. इस बात को लेकर उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर ने दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया है.
उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में पूछा गया है कि दिव्य योग फार्मेसी ने कोरोना की जो दवा बनाने का दावा किया है उसका आधार क्या है? फार्मेसी ने कोरोना किट बनाने की परमिशन कहां से ली और दूसरा प्रचार-प्रसार के लिए परमिशन क्यों नहीं ली? कहा जा रहा है कि फार्मेसी ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 की धारा-170 का उल्लंघन कर भ्रामक प्रचार किया है.
👉" कोरोनिल दवा के प्रचार-प्रसार पर रोक"
मालूम हो कि पतंजलि ने मंगलवार को COVID-19 की दवा कोरोनिल इजाद करने का दावा करते हुए इसे लॉन्च किया था. इसके बाद मामला सुर्खियों में आया तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया. मंत्रालय ने पतंजलि को नोटिस भेजकर तत्काल दवा के प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी. आयुष मंत्रालय का कहना था कि बिना आईसीएमआर (ICMR) की प्रमाणिकता के फार्मेसी ऐसा क्लेम कैसे कर सकती है. केंद्र ने उत्तराखंड के आयुष विभाग को भी पत्र भेजकर मामले से जुड़ी सारी पत्रावलियां तलब की थीं।
06/24/2020 05:33 PM