Aligarh
इंजी० हरि किशोर तिवारी द्वारा डॉ मानवेंद्र सिंह के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय पहुंचे: शपथ पत्र में दी गलत जानकारी स्थानीय प्रशासन पर भी गड़बड़ी करने के लगाए आरोप।
अलीगढ़। दिसंबर माह में संपन्न विधान परिषद सदस्य आगरा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ था जिसमें इंजीनियर हरि किशोर तिवारी जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे उन्होंने तमाम चुनाव के समय हुई अनियमितताओं के संबंध में चुनाव आयोग को भी पत्र लिखे थे, चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर जिला प्रशासन को ठीक करने के निर्देश दे दिए थे।
श्री तिवारी का आरोप है कि उन्हें ठीक नहीं किया गया और मनमाने तरीके से चुनाव कराया गया चुनाव संपन्न हो जाने के पश्चात डॉ मानवेंद्र सिंह स्नातक एमएलसी स्नातक क्षेत्र आगरा के निर्वाचन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की गई है, यह याचिका इंजीनियर हरि किशोर तिवारी द्वारा दाखिल की गई है।
याचिकामें डॉ मानवेंद्र सिंह द्वारा अपना अपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के आरोप के साथ ही साथ निर्वाचन में स्थानीय प्रशासन द्वारा अन्य अनियमितताओं को आधार बनाया गया है, आपको यह भी बता दें कि यदि किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन की दिनांक को अपराधिक रिकॉर्ड होता है तब उस पार्टी को तीन अखबारों में तथा 3 न्यूज़ चैनल में छपवाकर चुनाव आयोग को सूचित करना अनिवार्य होता है, गलत शपथ पत्र देने पर नामांकन भी निरस्त होता है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत याचिका को पोषणीय पाते हुए डॉ मानवेंद्र सिंह को नोटिस इशू किया है नोटिस अभी तीन मोड के अंतर्गत प्रेषित करने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया गया है नोटिस प्रेषित करते हुए डॉ मानवेंद्र सिंह को निर्देशित किया गया है।
यदि इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो नियत तिथि के पूर्व साक्षी प्रस्तुत कर सकते हैं और नियत तिथि पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं यदि नियत तिथि पर वह अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति में माननीय न्यायालय की सुनवाई करते हुए आदेश पारित करेगा।
02/19/2021 06:32 AM