Delhi
E-Challan को लेकर केंद्र ने बदले नियम! सड़क पर रोककर चेक नहीं किए जाएंगे डॉक्युमेंट्स: जानें नए Rules, अब जांच के लिए नहीं होगी फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग!
नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) के मुताबिक, आईटी सर्विसेस (IT Services) और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग (E-Monitoring) के जरिये देश में बेहतर तरीके से ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) को लागू किया जाएगा. इससे लोगों को सड़क पर रुककर डॉक्युमेंट्स चेक कराने की शर्मिंदगी और परेशानी से निजात मिल जाएगी. अगर उनका कोई डॉक्युमेंट कम या अधूरा होगा तो उन्हें ई-चालान (E-Challan) मिल जाएगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल में केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कई तरह के बदलाव किए हैं. केंद्र की ओर से अधिसूचित नए नियम (New Motor Vehicle Rules) 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे हैं. मंत्रालय के मुताबिक, आईटी सर्विसेस (IT Services) और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग (E-Monitoring) के जरिये ट्रैफिक रूल्स को बेहतर तरीके से पूरे देश में लागू किया जा सकता है. नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी वाहन को सिर्फ डाक्युमेंट्स चेक (Documents Check) करने के लिए सड़क पर नहीं रोका जा सकता है. इससे लोगों को सड़क पर रुककर डॉक्युमेंट्स चेक कराने की परेशानी और शर्मिंदगी से निजात मिल जाएगी.
नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्हीकल का कोई डॉक्युमेंट कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा और ई-चालान (E-Challan) भेज दिया जाएगा. यानी अब वाहनों की जांच के लिए फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी. अब सवाल ये उठता है कि अगर व्हीकल्स के डॉक्युमेंट्स की फिजिकली जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसी वाहन का कोई डॉक्युमेंट एक्सपायर हो चुका है.
09/29/2020 09:15 AM