Lucknow
ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवारियां मिलीं तो भरना होगा 10 हजार का जुर्माना, कानपुर हादसे के बाद UP सरकार की एडवाइजरी:
डीजीपी ने जारी किए निर्देश। कानपुर आउटर में हुई एक बड़ी सड़क दुर्घटना जिसमें श्रद्धालुओ से भरा ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से महिलाओं, पुरुषो एवं बच्चो सहित कुल 26 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गयी।
इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश।
पुलिस महानिदेशक द्वारा इस संबंध में आज 02-10-2022 से लेकर 10 दिवस का सघन अभियान चलाये जाने के निर्देश।
निर्देशानुसार अधिकारी अपने जनपद में, (विशेष ग्रामीण क्षेत्र में) माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि पर सवारियाँ हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी कार्यवाही करे।
जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें कि ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोसाहित किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाए की किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर व्यक्तियों का आवागमन न होने पाये।
बिना परमिट के वाहनों से 10 हजार रू का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10 हजार रू0 का शमन शुल्क वसूला जाए।
कमिश्नरेट/जनपद में आगामी 10 दिवस का जागरूकता व प्रवर्तन सम्बन्धी सघन अभियान चलाते हुये कृत कार्यवाही की सूचना इस निदेशालय को संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। = डीजीपी
10/03/2022 04:29 AM