Lucknow
गैंगस्टर मामले में घोसी के बसपा सांसद अतुल राय समेत दो दोषमुक्त: वाराणसी में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला ।
वाराणसी। एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को घोसी के बसपा सांसद अतुल राय व राहुल सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी बरी कर दिया। छह दिन पहले ही जान लेवा हमले व दुष्कर्म के आरोप से न्यायालय ने सांसद को दोष मुक्त कर दिया था। नैनी जेल में बंद अतुल राय को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देने हुए अदालत ने दोष मुक्त करने का फैसला सुनाया। वहीं अदालत ने पूर्व जंसा थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद व रोहनिया के पूर्व थानाध्यक्ष सियाराम चौधरी द्वारा लापरवाही पूर्ण विवेचना करने को लेकर प्रदेश सरकार को विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश एमपी (एमएलए कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने रोहनिया थाने के गैंगस्टर के मामले में आरोपित बताए गए सांसद और ईसीपुर, बड़ागांव निवासी राहुल सिंह को बरी किया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार साल 2009 में तत्कालीन रोहनिया थानाध्यक्ष सियाराम चौधरी ने अतुल राय व राहुल सिंह के खिलाफ संगठित गिरोह चलाने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि गैंगस्टर के मामले में जिलाधिकारी की सहमति जरूरी है जबकि तत्कालीन थानाध्यक्ष ने अदालत मे आरोप पत्र भेजने से पहले जिलाधिकारी की संस्तुति नहीं ली।
साथ गैंग चार्ट में जिन मुकदमों का जिक्र किया गया, उसमें अधिकतर मामलों में अतुल व राहुल बरी हो चुके हैं। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष रोहनिया सियाराम चौधरी व थानाध्यक्ष जंसा रमेश प्रसाद पर नाराजगी जताई। अदालत ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया और निर्णय की एक प्रति प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भेजने का भी निर्देश दिया है।
09/19/2022 08:14 PM