Aligarh
अलीगढ/अधिवक्ता हारिस खान द्वारा एक ज्ञापन मंडल आयुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ को दिया गया जिसमें की ज्ञापन देकर उनके संज्ञान में लाया गया कि गत वर्ष सहायक आयुक्त स्टांप के न्यायालय से निर्णय 73 स्टांप वादों में अजय त्रिपाठी नामक व्यक्ति से प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश शासन में शिकायत कराई गई शासन ने शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए आयुक्त अलीगढ़ मंडल से प्रकरण की जांच हेतु पत्र प्रेषित करते हुए 15 दिन में जांच आख्या की अपेक्षा की गई आयुक्त महोदय ने अपर आयुक्त न्यायिक से 73 स्टांप वादों की जांच हेतु निर्देश दिए गए आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अपर आयुक्त न्यायिक ने शिकायतकर्ता एवं सहायक आयुक्त स्टांप को अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया गया।
2 - जांच कमेटी ने 68 स्टांप वादों में से केवल 20 स्टांप वादों में निगरानी दायर हेतु अपना मत प्रकट किया है इस प्रकार 68 स्थान पर वादों में दायर निगरानी तत्काल निरस्त कराया जाए।
अधिवक्ताओं ने मंडल आयुक्त को दिया ज्ञापन:
अलीगढ/अधिवक्ता हारिस खान द्वारा एक ज्ञापन मंडल आयुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ को दिया गया जिसमें की ज्ञापन देकर उनके संज्ञान में लाया गया कि गत वर्ष सहायक आयुक्त स्टांप के न्यायालय से निर्णय 73 स्टांप वादों में अजय त्रिपाठी नामक व्यक्ति से प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश शासन में शिकायत कराई गई शासन ने शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए आयुक्त अलीगढ़ मंडल से प्रकरण की जांच हेतु पत्र प्रेषित करते हुए 15 दिन में जांच आख्या की अपेक्षा की गई आयुक्त महोदय ने अपर आयुक्त न्यायिक से 73 स्टांप वादों की जांच हेतु निर्देश दिए गए आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अपर आयुक्त न्यायिक ने शिकायतकर्ता एवं सहायक आयुक्त स्टांप को अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया गया।
अपर आयुक्त न्यायिक के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त स्टांप कार्यालय से समस्त 68 स्टांप वादों में आदेश की प्रतियां जिला शासकीय अधिवक्ता को दिनांक 22 मार्च 2021 एवं 28 मार्च 2021 को उपलब्ध करा दी गई है।
यहां यह भी बताया गया कि लगभग 2 दर्जन से अधिक स्टांप वादों में 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के कारण कालबाधित भी है तथा जांच कमेटी की आख्या के आधार पर तत्काल कार्यवाही समाप्त होनी चाहिए अन्यथा सभी वादकारियों का शोषण होना निश्चित है। इस संबंध में माननीय मंडल आयुक्त महोदय को बिंदुवार मांगे ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया----
1- यह कि समस्त 68 स्टांप वादों की प्रत्येक निगरानी पर 2 सदस्य जांच कमेटी की आख्या में साक्ष्य पत्रावली पर रक्षित कराया जाए।
2 - जांच कमेटी ने 68 स्टांप वादों में से केवल 20 स्टांप वादों में निगरानी दायर हेतु अपना मत प्रकट किया है इस प्रकार 68 स्थान पर वादों में दायर निगरानी तत्काल निरस्त कराया जाए।
3- कानूनन निगरानी हेतु 3 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है 20 स्टांप वादों में जो निगरानी कालबधित हैं उन पर कार्यवाही समाप्त कराई जाए।
4- राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णीत वादों में किसी पक्ष को धारा 21(2) के अंतर्गत अपील निगरानी दायर करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 स्टांप वाद निर्णीत हुए हैं उन तीनों निगरानीयों को विलंब निरस्त कराया जाए।
5- अपर आयुक्त न्याय की आख्या पर 68 स्टांप वादों में निगरानी आयोजित हुई है जबकि शासन के कोई निर्देश नहीं है ना ही शासनादेश 2014 में अपर आयुक्त न्याय को कोई अधिकार है इसलिए 68 स्टांप वादों में निगरानी करने वाले दोषियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही कराई जाए।
6-- शासनादेश 2014 जनपद के सभी तीन स्टाम्प न्यायालय पर लागू है। उपायुक्त स्टांप द्वारा द्वेष पूर्ण दुर्भावना से ग्रसित होकर केवल एक न्यायालय में निर्णय स्टांप वादों की उप निबंधक के माध्यम से आदेश की प्रतियां हेतु पत्र जारी किया गया है। किन परिस्थितियों में यह कृत्य किया गया है जांच उपरांत उचित कार्यवाही की जाए।
7- जांच कमेटी द्वारा जिन स्टांप वादों में निगरानी योजित हेतु अपना मत प्रकट किया गया है उन निगरानीयों में उपायुक्त स्टांप अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ स्वयं पक्षकार की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही निगरानी का निस्तारण करें। इस संबंध में उपायुक्त स्टांप अलीगढ़ को निर्देशित किया जाए।
मंडलायुक्त को ज्ञापन देने में सम्मिलित अधिवक्ता गण:-- हारिस खान एडवोकेट अर्जुन सक्सेना एडवोकेट वाई के शर्मा एडवोकेट केशव शर्मा एडवोकेट मनोज त्रिवेदी एडवोकेट सुरेश चंद्र गर्ग एडवोकेट आदि एवं बाद कारी उपस्थित थे।
06/29/2021 05:26 PM