Aligarh
एस के इंडस्ट्रीज फैक्ट्री विस्फोटक प्रकरण के पीड़ितों को मुआवजा व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग:
अलीगढ/राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के अलीगढ़ मण्डल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह एडवोकेट ने 13 अगस्त 2020 को देहली गेट खटीकन मोहल्ला अलीगढ़ मे एस के इंडस्ट्रीज फैक्ट्री विस्फोट के मामले में जिला अधिकारी अलीगढ़ को ज्ञापन दिया गया ज्ञापन में कहा गया कि आपके द्वारा कराई गई विस्फोट की जांच मे जांच अधिकारी ने फैक्ट्री को अवैध, नियम विरुद्ध और विस्फोट का दोषी बताया है फिर भी आप ने किसी भी विभाग को दोषियो पर कानूनी कार्रवाई का आदेश क्यो नही दिया । यह भी कहा कि जब आप दारू/ शराब पी कर मरने वालो को एक माह मे ही प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपया दिला सकते है तो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भीमा व पंकज को व मुझ पड़ोसी विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री जवाहर लाल को आपने आज तक कोई मुआवजा नही दिलाया विनोद कुमार सिंह के अनुसार क्षति 33 लाख थी पर आपके द्वारा जांच कर 25 लाख मानी थी वो भी आज तक नही मिली है।
ज्ञापन में मांग की गई की
(1) जल्द से जल्द सभी पीड़ितो को मुआवजा दिलाया जाए ।
(2) एस के इंडस्ट्रीज के स्वामी सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए । जिलाधिकारी ने सभी की बातो को सुना व मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है । ज्ञापन देते समय नीरज पचौरी एड, अमरदीप मोहन एड ,पवन शर्मा एड, कुलदीप शर्मा एड, जवाहर सिंह, मृतक भीमा व पंकज के परिवारीजन पीड़ित पड़ोसी प्रियानशू कुमार व कांता देवी आदि लोग उपस्थित थे ।
06/21/2021 07:05 PM