एसडीएम खैर ने की ठेकेदार पर एफआईआर की संस्तुति, ईओ ने नहीं की कोई कार्यवाही, डीएम ने दिए एडीएम प्रशासन को जांच के आदेश: एसडीएम खैर ने पूर्व में भी भेजी थी अपनी निरीक्षण आख्या।
अलीगढ़: जिलाधिकारी अलीगढ़ श्री चंद्र भूषण सिंह के निर्देशानुसार एसडीएम अंजुम बी पार्क निर्माण में वही धांधली एवं पहले ही बारिश में गिरी दीवार पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए परंतु अधिशासी अधिकारी खैर ठेकेदार को बचाने की पूर्ण कोशिश में जुटे हैं और ठेकेदार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की इस पर एसडीएम खैर ने जिलाधिकारी अलीगढ़ को अवगत कराया जिलाधिकारी ने एडीएम की देखरेख में जांच कमेटी बनाकर कार्यवाही करने के आदेश दिए।
एसडीएम खैर ने की ठेकेदार पर एफआईआर की संस्तुति, ईओ ने नहीं की कोई कार्यवाही, डीएम में दिए एडीएम प्रशासन को जांच के आदेश।
एसडीएम खैर ने पूर्व में भी भेजी थी अपनी निरीक्षण आख्या।
खैर पुरानी तहसील भवन के स्थान पर पार्क निर्माण में लगाई गई तीन तरफ की दीवार जो कि दिनांक 6 जुलाई 2020 को लगभग 2:30 बजे हल्की बारिश में है गिर गई और बहुत बड़ी जनहानि होने से बाल-बाल बची। जिसमें मोटरसाइकिल व कार में दीवाल गिरने से नुकसान हुआ है। इस प्रकरण में एसडीएम खैर श्रीमती अंजुम बी ने नायब तहसीलदार खैर एवं सहायक अभियंता प्रथम प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अलीगढ़ को जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
इन्ही निर्देशों के क्रम में नायब तहसीलदार खैर ने निर्माणाधीन पार्क गिरी हुई दीवार का निरीक्षण किया और मौके पर पाया कि दीवाल में पिलर अथवा कोई भी लोहे की सरिया नहीं पाई गई है। जिस समय यह घटना हुई उस समय हल्की बारिश हो रही थी जिस कारण आसपास के बच्चे अपने अपने घरों में थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। तथा पार्क की दीवार गिरने से दीवार के दक्षिण दिशा में खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस मौके पर ईओ नगर पालिका परिषद खैर व जेई तथा ठेकेदार के विरुद्ध जनता ने एफ आई आर कराने की मांग की।
सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड अलीगढ़ ने अपनी आंख्या में अवगत कराया है कि जहां पार्क की बाउंड्री वाल बनाई जा रही थी और मिट्टी लूज थी। मानक के अनुसार रैमिंग/ ड्रेसिंग कर कॉम्पेक्शन नहीं किया गया. बाउंड्री वाल की तुलना में पार्क के लिए मिट्टी भराव के कार्य का लेवल 6 से 10 फीट ऊंचा पाया गया है। प्रस्तुत आगणन के अनुसार 35 सेंटीमीटर मोटे पिलर एवं 23 सेंटीमीटर मोटी दीवार का प्रावधान है जो मिट्टी भराव के दबाव बाहर सहने के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। आगणन के अनुसार बाउंड्री वाल की नींव की गहराई 90 सेंटीमीटर है जो स्थल की आवश्यकता अनुसार कम होती है। प्लिंथ लेवल से बाउंड्री वाल की ऊंचाई 2 मी. दर्शाई गई है और बाउंड्रीवाल के पिलर की ऊंचाई भी 2 मीटर दर्शाई गई है। बाउंड्री वाल हेतु आरसीसी, कॉलम एवं प्लिंथ बीम का प्रावधान किया गया होता तब भी यह बाउंड्री वाल मिट्टी भराव के दबाव हर बहन क्षमता के लिए उपयुक्त होती है।
एसडीएम खैर अंजुम बी ने दोनों जांच आख्याओं के आधार पर संबंधित ठेकेदार की लापरवाही व घटिया निर्माण सामग्री के कारण घटना घटित होने को लेकर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध थाना हाजा में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। परंतु अधिशासी अधिकारी खैर ने एसडीएम के आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की। अधिशासी अधिकारी की इस लापरवाही पर डीएम श्री चन्द्र भूषण सिंह ने एडीएम प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं।
07/09/2020 01:36 PM