Aligarh
थाना दिल्ली गेट के कोरोना हॉट-स्पॉट एरिया में जारी महत्वपूर्ण निर्देश: सिटी मजिस्ट्रेट श्री विनीत कुमार सिंह ने खाद्य सामग्री की दुकानों को लेकर दिए आदेश।
अलीगढ़: देहलीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीवरी, टनटनपाड़ा व कोतवाली के सराय ख्वाजा, भुजपुरा (आंशिक) तथा आवास विकास (सासनी गेट थाना क्षेत्र )अब कन्टेनमेंट क्षेत्र नही-सिटी मजिस्ट्रेट।
"कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार व्यापारिक, औधोगिक, वाणिज्यिक, व्यवसायिक गतिविधिया होंगी संचालित-सिटी मजिस्ट्रेट"।
"किसी ने भी उल्लंघन किया तो दुकान को सीज करने के साथ होगी जुर्माने की कार्यवाही-सिटी मजिस्ट्रेट"।
डीएम अलीगढ़ श्री चन्द्रभूषण सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट श्री विनीत कुमार सिंह ने बताया ने बताया कि देहलीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीवरी, टनटनपाड़ा व कोतवाली के सराय ख्वाजा व भुजपुरा (आंशिक), आवास विकास(सासनीगेट थाना क्षेत्र) में पिछले 15 दिन से अधिक से कोई भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नही आया है इसलिए अब ये कन्टेनमेंट क्षेत्र से मुक्त किये जाते है। जिसमे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दूध, बेकरी, फल, अंडा, सब्जी, राशन, खाद्य सामग्री की दुकानें तथा 12 बजे से 7 बजे अन्य दुकाने खुलेंगी। दोनों क्षेत्र में सब्जी व किसी भी प्रकार की पैठ नही लगेगी।दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति नही होंगे, शोसल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग व सेनिटाइजर होना आवश्यक है।
06/04/2020 06:22 PM