Bhopal
✍️रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल, मध्यप्रदेश
नर्मदापुरम के केसला में आयोजित हुआ 'पेसा जागरूकता सम्मेलन':
✍️रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल, मध्यप्रदेश
सम्मेलन में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय भाई-बहनों को पेसा एक्ट अधिकार संपन्न बना रहा है। यह प्रदेश के 89 जनजातीय ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है। न सामान्य वर्ग के खिलाफ है। न ओबीसी के खिलाफ है। पेसा जनजातीय इलाकों में प्रभावी होगा, शहरों में लागू नहीं होगा। पेसा जहां जहां लागू हो रहा है वहां हर साल पटवारी और बीट गार्ड को ग्रामसभा में जनजातीय बंधुओं के बीच नक्शा, खसरा और बी1 की नकल रखनी पड़ेगी। अब यह कानून बन गया है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी जनजातीय भाई-बहन की जमीन नहीं ली जा सकेगी। जिसकी जमीन है, वही अब तय करेंगे कि उन्हें पुल, पुलिया, सड़क के लिए अपनी भूमि देनी है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा अगर राजस्व के रिकॉर्ड में कोई गलती पाई जाती है तो ग्रामसभा उसको ठीक करवाएगी। भगवान ने जल,जमीन, जंगल सबके लिए बनाएं हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई थी कि फायदा मुट्ठीभर लोग उठा रहे थे। पेसा के अंतर्गत जनजातियों की जमीन पर उन्हें अपना अधिकार दिया जा रहा है। अब नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। गांवों का प्रबंधन अब ग्राम सभाएं करेंगी। अब आपके तालाबों का फैसला भी ग्राम सभाएं ही करेंगी और उससे होने वाली आमदनी पर भी आपका ही अधिकार होगा। अनुसूचित क्षेत्र में खदानों में पहला हक होगा जनजातीय सोसाइटी का, दूसरा हक होगा जनजातीय बहनों का और तीसरा हक होगा जो पुरुष अप्लाई करेंगे उनका। ताकि आपका अधिकार बना रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। गांव से यदि किसी मजदूर को कोई बाहर ले जायेगा, तो उसे गांव में अपना परिचय लिखवाने के बाद ही ले जाने की अनुमति मिलेगी, ताकि किसी श्रमिक को कोई परेशान न कर सके। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई बाहर का आदमी गांव में नहीं रह पायेगा। मनरेगा या बाकी कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी श्रमिक को देनी पड़ेगी। गांवों में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी, जिसे छोटे-मोटे विवादों को गांवों में ही निपटाने का अधिकार होगा। इस समिति में एक तिहाई सदस्य बहनें ही होंगी।
11/17/2022 11:24 AM