UttarPradesh
मंदिर की संपत्ति पर किसकी अधिकार, भगवान या पुजारी?: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला।
नई दिल्ली, 7 सितंबर।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मंदिर के नाम मौजूद संपत्ति पर मालिकाना अधिकार मंदिर के देवता का होता है, वहां के पुजारी का नहीं। पुजारी और प्रबंधन समिति केवल पूजा करने और देवता की संपत्तियों के रखरखाव के लिए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस बोपन्ना अपने फैसले में अयोध्या विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र किया।
09/07/2021 05:06 AM