Aligarh
डीएम की अध्यक्षता में कोरोना महामारी के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक: बैठक में लिए गए अहम फैसले, जिलेभर में कोरोना को लेकर गंभीर अधिकारी।
अलीगढ़: कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर कोरोना कन्ट्रोल रूम के बेहतर संचालन के संबंध में डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के उपरांत निम्न निर्देश दिये गयेः-
*1.* मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि आयुक्त महोदय अलीगढ मण्डल अलीगढ द्वारा जेएन मेडीकल कालेज को एल-3 अस्पताल बनाने की कार्यावाही की जा रही है, जिस पर शासन द्वारा जेएन मेडीकल काॅलेज को एल-3 अस्पताल घोषित किया जा सकता है इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि जेएन मेडीकल काॅलेज में एक अतिरिक्त 20 बेड का आइसोलेषन वार्ड बना लिया जाये। चूंकि पं0 दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय एल-2 अस्पताल घोषित होने के कारण वहां जनरल ओपीडी नही चल रही है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि मलखान सिंह जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, समस्त सीएचसी एवं समस्त निजी अस्पताल मरीजों को नियमित रूप से देखें। यदि मरीज को भर्ती करना आवश्यक हो तो भर्ती करें, यदि भर्ती करने के पश्चात मरीज की हालात में कोई सुधार नही होता है तो उसे आवश्यकतानुसार उच्च मेडीकल सेन्टर पर रेफर करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही वर्दास्त नही की जायेगी।
*2.* प्रभारी अधिकारी कोरोना कन्ट्रोल रूम ने अवगत कराया कि राजकीय होम्योपेथिक मेडीकल कालेज, छेरत के 04 वार्ड वाॅय, 04 स्वच्छाकार एवं 01 एलटी कर्मचारी दिनांक 30.05.2020 से अनुपस्थित चल रहे है। निर्देश दिये कि जो कर्मचारी अनुपस्थित चल रहे है, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाये। यदि उत्तर सन्तोषजनक न हो तो उनकी सेवा समाप्त कर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराई जायें।
*3.* प्रभागीय निदेशक, सामजिक वानिकी ने अवगत कराया कि जनपद में 17 लाख पौधो को लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। निर्देश दिये कि विकास खण्ड विजौली में 100 बीघा जमीन है उसमें पौधरोपण का कार्य कराने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजें, इसमें लगभग 1 लाख पौधे लगाये जायें। इसके अतिरिक्त पौध रोपण के स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया जाये। पौधे अच्छे व बडे लगाये जायें। वन विभाग द्वारा पौधों को निर्धारित नर्सरियों से उपलब्ध करायें जायें। सम्बन्धित विभाग कौन-कौन से पौधे लगाना चाहते है उसकी माॅग मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से कर ली जाये। वन विभाग के द्वारा जो प्रारूप दिया है, उस पर सम्बन्धित विभाग सूचना 2 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
*4.* डीएम ने निर्देश दिये कि जनपद के हाॅटस्पाॅट एवं कन्टेनमेन्ट क्षेत्र को छोड कर प्रातः 7 से 11 बजे तक खाद्य पदार्थो की दुकान तथा 12 बजे से शाम 7 बजे तक जनपद में खोले जा रहे बाजार में भीड़ इकठ्ठी न हो पाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त दुकानदारों एवं ग्राहकों के द्वारा सेनेटाइजर व मास्क का उपयोग किया जा रहा है कि नही। समस्त थानावार मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहें। कही भी सोशल डिस्टेन्सिग का उल्लंघन नही होना चाहिये।
06/03/2020 03:22 PM