Aligarh
जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों एवं परिवार के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की दी जानकारी:
अलीगढ़ 06 जनवरी 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने समस्त जनपदवासियों को सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान (एस0सीए0 टू0 एस0सी0एस0पी0), ग्राण्ट टू एड (सहायता अनुदान) घटक के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं जगजीवन राम छात्रावास योजना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) संचालित की गयी है, जिसका संचालन जनपद में उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिए द्वारा-किया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित अनुसूचित जाति सब प्लान ग्रान्ट इन एड के तहत जगजीवन राम छात्रावास योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को विलय कर दिया गया है।
डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा एवं उत्थान के दृष्टिगत अनुसचित जाति के बाहुल्य ग्रामों के निवासियों के गरिमामयी जीवन यापन के लिए आवश्यक समस्त बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक आदर्श ग्राम की स्थापना की जा सकेगी। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास परियोजनाएं, बुनियादी ढाँचें के विकास के लिये छात्रावास, आवासीय विद्यालयों का निर्माण, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा।
जिलाधिकारी ने योजना के तहत लाभार्थी एवं लाभार्थी परिवारों की पात्रता एवं सम्पत्ति के सृजन की जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थियों की कोई निश्चित आय-सीमा नहीं होगी तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थियों का चयन करते समय उन परिवारों एवं व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले समूह भी पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अनुसचित जाति परिवारों या अनुसूचित जाति बहुसंख्यक समूहों को व्यापक आजीविका परियोजनाओं के अन्तर्गत, जिसमें आजीविका सृजन के लिए आवश्यक लाभार्थियों एवं परिवारों के लिये सम्पत्ति के अधिग्रहण या निर्माण का प्राविधान है, ऐसे अधिग्रहण या सम्पत्ति के निर्माण के लिये लाभार्थी द्वारा लिये गये ऋण के वास्ते वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी या परिवार 50,000 रूपये अथवा सम्पत्ति लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, प्रदान किया जा सकता है। योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत ब्याज पर एवं शेष बैंक ऋण (बैकों से प्रचलित ब्याज दर पर) के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत कलस्टर के रूप में औसतन 10 व्यक्तियों के समूह का गठन किया जायेगा। तत्पश्चात समूह अपने ग्राम में परियोजना स्थांपित करेगा। योजना के मार्ग दर्शन एवं निगरानी के लिये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। जनपद के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समूह इस योजना का लाभ लेने एवं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से सम्पर्क कर सकते है।
01/06/2023 08:22 PM