Aligarh
आरओ हैंडबुक का भली भाँति अध्ययन कर लें, निर्वाचन के कार्यों के लिए वही आपका धर्म ग्रंथ: डीएम, इन्द्र विक्रम सिंह।
अलीगढ़। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) इन्द्र विक्रम सिंह के कुशल मार्गदर्शन में निर्वाचन अधिकारियों का ''निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम'' कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ ।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण में कहा कि अधिसूचना निर्गत होते ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक आप सभी लोग राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए कार्य करेंगे, इसलिए निष्पक्षता पूर्वक निर्वाचन संपादित कराएं। उन्होंने कहा कि बिना ज़िला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लिए बिना कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निर्वाचन के दौरान आरओ हैंडबुक ही आपका धर्म ग्रंथ है, सभी प्रकार के निर्वाचन कार्य उसी के अनुरूप ही संपादित किये जायेंगे। डीएम ने स्पष्ट किया कि मूर्ख बनने से कहीं बेहतर है कि अपनी अज्ञानता को जल्द से जल्द दूर करें। ज्ञान प्राप्त करने में कतई संकोच न करें। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान आपके ओरियंटेशन एवं अंडरस्टैंडिंग से ही चुनाव शांतिपूर्ण व सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। प्रशिक्षण उपरांत उन्होंने अधिकारियों के प्रशिक्षण का रैंडम टेस्ट लेकर परीक्षण भी किया।सभी आरओ को प्रशिक्षण के विभिन्न आयामों पर विधिवत प्रकाश डालते हुए मास्टर ट्रेनर मो. शाहबुद्दीन द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया गया।
डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर शाहबुद््दीन ने आरओ के कार्य, दायित्व पर बल देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना प्रारूप-2 पर जारी करना। अधिसूचना जारी होने से लेकर मतगणना कार्य समाप्त होने तक निर्धारित स्थलों पर समय से लगातार उपस्थित रहना। सभी वार्डाे की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना । कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर फोटो स्टेट मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों जैसे- प्रारूप 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। नाम निर्देशन प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। नाम निर्देशन प्रपत्र एवं जमानत धनराशि प्राप्त करने के लिए 385 की रसीद की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जमानत धनराशि जमा करने के लिए चालान फार्म की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। नामांकन कक्षों का निर्धारण एवं आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना। नामांकन पत्रों की ब्रिकी सुनिश्चित करना एवं नामांकन प्रक्रिया संबंधित दिशा-निर्देश की प्रति भी उपलब्ध कराना। नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त करना। संवीक्षा करना। नाम वापसी। अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना। प्रतीक आवंटन करना। निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करना। मतदान दल की रवानगी एवं वापसी। मतदान के बाद निर्वाचन सामग्रियों को स्ट्रांग रूम में जमा करवाना। मतगणना एवं मतगणना परिणाम घोषित करना। मतगणना के बाद मतपत्र एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियों को जमा कराना। समय-समय पर सूचनाओं का ऑन लाइन फीडिंग एवं निर्वाचन कार्यालय को प्रेषण भी किया जाएगा।
विशेष ध्यान देने योग्य बातें:
समय का प्रबन्धन, निष्पक्ष रहकर कार्य करना और निष्पक्ष दिखना, समन्वय, जीरो प्रतिशत एरर के आधार पर सभी कार्य करना, सूचनाओं का समय से प्रेषण एवं फीडिंग करना। आरओ एवं एआरओ हैण्डबुक का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना। निर्वाचन अधिसूचना की प्रति अपनी डायरी, मोबाइल एवं पत्रावली में रखना ।
प्रशिक्षण में बताया गया कि एक अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिकतम् 4 नाम निर्देशन प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत की धनराशि एक बार ही देय होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग वर्ग एवं महिला उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन एवं जमानत की धनराशि आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित धनराशि ही देय होगा ।
उम्मीदवार के लिए आवश्यक शर्ते:
मेयर, अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम् आयु 30 वर्ष, वार्ड सदस्य (सभासद या पार्षद) के लिए न्यूनतम् आयु 21 वर्ष । अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार का नाम उस नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में हो सकता है। वार्ड सदस्य के लिए उम्मीदवार का नाम उस नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में हो सकता है। अध्यक्ष के लिए प्रस्तावक का नाम उस नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में हो सकता है। सदस्य के लिए प्रस्तावक का नाम जिस वार्ड से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ना चाहता है, उसी वार्ड से होना अनिवार्य है। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक परन्तु दो से अनधिक वार्डाे (सदस्य) से निर्वाचन लड़ सकता है। अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई अभ्यर्थी अनारक्षित वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। किसी भी श्रेणी की महिला अनारक्षित वार्ड से चुनाव लड़ सकती है। प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवार का नहीं हो सकता है। एक मतदाता के द्वारा एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्ताव होने की दशा में प्रथम नाम निर्देशन पत्र को छोड़कर शेष अविधिमान्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किसी पद या स्थान के लिए निर्वाचन लड़ना चाहता हो तो उसे राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रारूप-6 पर शपथ-पत्र संलग्न करते हुए उसको इस बात की घोषणा करनी होगी वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य है। वह नगर निकाय को देय किसी कर का 01वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार न हो।
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औद्योगिक आस्थानों के समस्त आवंटी एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं जीएसटी नम्बर का विवरण
अलीगढ़ 13 दिसंबर (सू0वि0) संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि प्रदेश के समस्त औद्योगिक आस्थानों का डेटा प्रदेश सरकार द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर आनॅलाईन निर्गत किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों का आवंटन, हस्तांतरण एवं अन्य सभी कार्य ऑनलाईन के माध्यम से ही किये जायेगें।
अतः औद्योगिक आस्थानों के समस्त आवंटियो को सूचित किया जाता है कि वह अपना आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी, जीएसटी नम्बर का विवरण एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा विभागीय ई-मेल आईडी gmdicaligarh@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
12/15/2022 06:57 PM