UttarPradesh
जेल में निरूद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी को रिहा करने की अर्जी पर सुनवाई 8 फरवरी को: हो सकते हैं रिहा।
मऊ। दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के गैंगेस्टर एक्ट के मामले में जेल में निरूद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी को रिहा करने की अर्जी पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने जेल अधीक्षक बांदा से आख्या तलब किया है कि मुख्तार अंसारी अपराध संख्या 891 सन 2010 एसटी नंबर 2/12 मे दिनांक 09 सितंबर 2011 से अब तक न्यायिक अभिरक्षा में है अथवा नहीं। मंगलवार को उपरोक्त मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जिला कारागार बांदा से कनेक्टिविटी न होने के कारण नहीं हो सकी। और न ही मुख्तार अंसारी की तरफ से कोई वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तिथि नियत किया।
प्रार्थी एवं विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह 9 सितंबर 2011 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है । उक्त मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उससे ज्यादा समय से उक्त मामले में वह जेल में बंद है । प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि उपरोक्त मामले में उनकी निरूद्धी अब वैधानिक नहीं है। इस संबंध मे उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे हैवियस कार्पस की एक रिट याचिका दाखिल कर यह बिन्दू उठाया गया था। जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने उनके उपरोक्त मामले में निरूद्धिकरण को गैरकानूनी माना तथा निर्देश दिया है कि वह इस बिंदु को प्रार्थना पत्र के साथ विचारण न्यायालय मे दे। उच्च न्यायालय ने संबंधित कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मामले को 6 सप्ताह के भीतर निस्तारण करें ।
02/02/2022 06:20 PM