UttarPradesh
अवैध हिरासत पर देना होगा 25000 रूपए मुआवजा: हाइकोर्ट मुआवजे की राशि दोषी अफसरों से वसूली जाए: वाराणसी के एक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला।