Lucknow
अतीक अहमद को आजीवन कारावास, भाई अशरफ अहमद निर्दोष, प्रयागराज कोर्ट का फैसला:
Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल (Umesh Pal) अपहरण केस में अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के भाई अशरफ अहमद (Ashraf Ahmed) समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया है. प्रयागराज (Prayagraj) की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी दोषी करार दिया गया था. इस केस में अशरफ अहमद, फरहान, जावेद, इशार, आसिफ मल्ली और अंसार को निर्दोष करार दिया है.
प्रयागराज की विशेष अदालत ने मंगलवार की दोपहर को अपने फैसले में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को पहले दोषी करार दिया. अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया. इसके साथ ही कोर्ट ने फरहान, जावेद, इशार, आसिफ मल्ली और अंसार को भी निर्दोष करार दिया है. इससे पहले उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं अदालत नहीं जा रही हूं. मैं अपने घर में रहूंगी और अहमद के लिए मृत्युदंड की प्रार्थना करूंगी.’’
जुलाई 2007 का है मामला
बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्या का चश्मदीद था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है।
वहीं अतीक समेत तीनों दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की. जबकि अतीक अहमद के वकील के ओर से माफिया की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की गई. इस मामले पर दोनों पक्षों में करीब एक घंटे तक बहस हुई।
03/28/2023 09:26 AM