Aligarh
जिले के निजी चिकित्सालय, चिकित्सा संस्थान, लैब, एक्स-रे व पैथोलोजी क्लीनिक संचालक 30 अप्रैल तक पंजीकरण नवीनीकरण के लिए करें ऑनलाइन आवेदन:
अलीगढ़ 06 अप्रैल 2024 : मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 नीरज त्यागी ने अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद के 50 शैया से कम क्षमता वाले समस्त निजी चिकित्सालयों, चिकित्सा संस्थानों, लैब, एक्स-रे व सभी पैथोलोजी क्लीनिक संचालकों को निर्देशित किया है कि अपने संस्थान के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन अवश्य कर दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 अप्रैल की रात्रि 12ः00 बजे के बाद नवीनीकरण के लिए किये जाने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उक्त संस्थान के नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार करते हुए, पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
डा0 त्यागी ने बताया कि नवीनीकरण आवेदन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित वेबसाइट UP-health.in पर किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) पोर्टल पर जाकर अपने HFR (हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री) एवं HPR (हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स रजिस्ट्री) का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि उक्त व्यवस्था वर्ष 2024 के नवीनीकरण के लिए अनिवार्य हो गयी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात समस्त आवश्यक अभिलेखों (संचालक या प्रबन्धक का शपथ-पत्र एवं बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्नि-शमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र) की वैधता 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्यतः होनी चाहिए अन्यथा कि स्थिति में प्रतिष्ठान का नवीनीकरण करना सम्भव नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त समस्त अभिलेखों की हार्ड कापी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के पंजीकरण इकाई में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
04/07/2024 07:08 PM